संजय अरोड़ा की हुई विदाई, दिल्ली को मिला नया Police Commissioner
Delhi Police Commissioner: दिल्ली पुलिस को आज यानी 31 जुलाई को नया Police Commissioner मिल गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे संजय अरोड़ा की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसबीके सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्यभार संभालने से पहले वे दिल्ली होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। सिंह को 1 अगस्त से दिल्ली Police Commissioner का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लंबे अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं के आधार पर उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संजय अरोड़ा का कार्यकाल और विदाई
संजय अरोड़ा, जो तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं, ने अगस्त 2022 में दिल्ली Police Commissioner का पद संभाला था। उन्होंने राकेश अस्थाना की जगह यह जिम्मेदारी ली थी। अरोड़ा ने दिल्ली में दो वर्षों तक पुलिस Commissioner के रूप में सेवा दी। इससे पहले उन्होंने तमिलनाडु पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी कई अहम पदों पर कार्य किया था।
विदाई समारोह का आयोजन
31 जुलाई को नई दिल्ली के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में संजय अरोड़ा के लिए एक पारंपरिक विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह परंपरा दिल्ली पुलिस में काफी समय से निभाई जाती रही है। इस समारोह में एक औपचारिक परेड होती है, जिसमें निवर्तमान कमिश्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथ ही, कमिश्नर का विदाई भाषण होता है और प्रतीकात्मक रूप से नए अधिकारी को कार्यभार सौंपा जाता है।
रिटायर की अधिसूचना पहले ही हो चुकी थी
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने जून में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि संजय अरोड़ा 31 जुलाई, 2025 को सेवानिवृत्त ( रिटायर) होंगे। हालांकि, उन्होंने इस तारीख से पहले ही सेवा से विदाई ले ली।
इस बदलाव के साथ अब दिल्ली पुलिस को नया Police Commissioner मिल गया है, जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर नई रणनीतियां और दिशा तय की जा सकती है। एसबीके सिंह के अनुभव का लाभ निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को मिलेगा।
दिल्ली में महिलाओं को सशक्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली में महिलाओं को दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24×7, रात्रि पाली) में कार्य करने की छूट दी जा रही है। यह निर्णय इस क्षेत्र के कार्यबल (वर्क फोर्स) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल हैं। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का यह निर्णय दिल्ली को 24×7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा।
सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान
सीएम ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव उन्हें शीघ्र भेजा जा रहा है। इस विषय पर उपराज्यपाल से पहले चर्चा हो चुकी है। इसे लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 में छूट दी जा रही है। इस अधिनियम की धारा 14, 15 एवं 16 के अनुसार महिलाओं को (गर्मी के मौसम में) रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक व (सर्दी के मौसम में) रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है।
महिला कल्याण के लिए अहम फैसला
सीएम ने जानकारी दी कि महिला कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्य कर रहे हैं। हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में यह छूट पहले से ही जारी है।