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Delhi Pollution Rule : प्रदूषण फैलाने पर दो कंपन‍ियों पर पांच-पांच लाख का जुर्माना, एक्शन मोड में दिल्ली सरकार

06:32 PM Oct 07, 2024 IST | Abhishek Kumar
delhi pollution rule   प्रदूषण फैलाने पर दो कंपन‍ियों पर पांच पांच लाख का जुर्माना  एक्शन मोड में दिल्ली सरकार
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Delhi Pollution Rule : दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर द‍िया है।न‍ियमों का उल्‍लंघन करने पर सोमवार को दो कंपन‍ियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

Delhi Pollution Rule : प्रदूषण फैलाने पर एक्शन मोड में दिल्ली सरकार

दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू कर द‍िया है।न‍ियमों का उल्‍लंघन करने पर सोमवार को दो कंपन‍ियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।गौरतलब है क‍ि विंटर एक्शन प्लान के तहत 21 प्वाइंट बनाए गए हैं। सोमवार से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में बायो डी कंपोजर का छिड़काव शुरू हो गया है। साथ ही एंटी डस्ट अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आईएएनएस से बातचीत के दौरान दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो रहा है।

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Delhi Pollution Rule : गोपाल राय ने कहा, 2016 के मुकाबले 2023 में करीब 34 फीसद प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। सर्दियों में प्रदूषण को रोकना हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। लेकिन, हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। इस कड़ी में हमने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन वॉर रूम स्‍थाप‍ित कर दिया गया है। ग्रीन दिल्ली एप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को इससे जुड़ने की अपील कर चुके हैं।

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Delhi Pollution Rule : गोपाल राय ने बताया आज से 523 टीमें पूरी दिल्ली में निर्माण स्थलों पर निरीक्षण के लिए जा रही हैं। इस दौरान जहां भी नियमों की अवहेलना पाई जाएगी, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। गोपाल राय ने कहा, मैंने आज दो जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आरएमएल अस्पताल के नए ब्लॉक के साथ कनॉट प्लेस में एक कंपनी के निर्माण कार्य का जायजा लिया। दोनों जगहों पर नियमों का उल्‍लंघन किया जा रहा था। निर्माण कार्य करने वाली कंपनियों के खिलाफ 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही नोटिस भेजा गया है कि नियमों का पालन सख्ती से नहीं किया गया तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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