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Delhi: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

03:40 AM Jul 25, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

Delhi: दिल्ली में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में दिल्ली की स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराते हुए 20 साल की करावास की सजा सुनाई है। दोषी ने साल 2022 में इस वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सजा गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए।

Highlights

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आरोपी को पहले पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा आईपीसी के बलात्कार, अपहरण और शादी के लिए मजबूर करने के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

2022 में हुआ था नाबालिग का अपहरण

5 मार्च, 2022 को नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था। इसके बाद दोषी ने शादी का वादा करके उसके साथ अवैध संबंध बनाया। अदालत ने कहा कि बचपन में यौन शोषण के मनोवैज्ञानिक निशान अमित होते हैं और वे व्यक्ति को हमेशा सताते रहते हैं, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास बाधित होता है।

अदालत ने कहा, ऐसे लोग बाल पीड़ितों को शादी का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हैं। इस तरह वे पीड़िता को न सिर्फ पढ़ाई से दूर करते हैं, बल्कि उनका जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए सजा घृणित कृत्य की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि समजा में संदेश जा सके।

 

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