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दिल्ली दंगों: देवांगना कलिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस से मांगी जानकारी

03:12 AM Feb 06, 2025 IST | Rahul Kumar

हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस से मांगी जानकारी

कलिता के वकील आदित एस पुजारी की दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को देवांगना कलिता की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली दंगों के मामले में जाफ़राबाद में रिकॉर्ड किए गए विरोध प्रदर्शन के वीडियो की मांग की गई है। कलिता के वकील आदित एस पुजारी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल, 2025 को तय की है।एडवोकेट पुजारी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने एक मुद्दा सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, मैं इस पर ज़ोर नहीं दे रहा हूँ। दूसरे मामले में पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रही है।

जांच अभी भी जारी

दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे पेश हुए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वीडियो से चुनिंदा तस्वीरें ली गई हैं। हालांकि, आरोपियों को यह जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो से पता चलेगा कि वे जाफराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वे जांच की आड़ में वीडियो नहीं दिखाना चाहते। वकील ने कहा कि चार साल बीत चुके हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। वीडियो का उल्लेख जब्ती सूची और साक्ष्य सूची में है। वकील ने तर्क दिया, उनके पास दोनों समुदायों के वीडियो हैं। वे कहते हैं कि हमने अपने ही लोगों की हत्या की। वीडियो से पता चलेगा कि वहां क्या हुआ। उनकी याचिका पर 16 नवंबर, 2023 को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे पेश हुए और उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया। हालांकि, उन्होंने याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि याचिका की योग्यता पर विचार करने से पहले स्थिरता देखी जानी चाहिए। उनके आवेदन को खारिज किए जाने के एक साल बाद वे इस अदालत में आ रहे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

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