दिल्ली दंगे: आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को Delhi HC से झटका, जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
01:18 AM Nov 25, 2022 IST | Desk Team
Advertisement
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Advertisement
अदालत ने कहा कि अगर हुसैन को जमानत दी गई, तो इस मामले में उसकी भूमिका के बारे में गवाही देने वाले लोगों को भारी दबाव और धमकी का सामना करना पड़ सकता है। हुसैन ने अजय गोस्वामी नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत के लिए आवेदन किया था। गोस्वामी को 25 फरवरी, 2020 को करावल नगर मेन रोड पर दंगे से संबंधित एक घटना के दौरान गोली लगी थी। इस मामले में पांच नवंबर को अदालत ने हुसैन और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर हैं। गवाहों को प्रभावित करने और उनके सामने खतरा उत्पन्न होने की भी प्रबल आशंकाएं हैं।
न्यायाधीश ने कहा, इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि आरोपी के पक्ष में परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है, जिनके आधार पर इस याचिका को स्वीकार किया जा सके।
Advertisement
Advertisement