दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर सुनवायी टाली
दिल्ली की एक अदालत ने ‘आप’ से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवायी बुधवार को कल के लिए टाल दी।
04:16 PM Mar 04, 2020 IST | Shera Rajput
दिल्ली की एक अदालत ने ‘आप’ से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवायी बुधवार को कल के लिए टाल दी।
ताहिर के खिलाफ गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की कथित हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले पर सुनवायी टालने के साथ ही कहा कि उसकी अर्जी के संबंध में नोटिस की प्रति एसआईटी को नहीं दी गई है जिसका गठन नये नागरिकता कानून को लेकर हिंसा से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किया गया है।
हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिसकी हत्या उत्तरपूर्वी दिल्ली में नये नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच हुई थी।
दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) ने उसके बाद हिंसा में उसकी कथित संलिप्तता के लिए उसे निलंबित कर दिया। दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 42 व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 200 घायल हुए।
Advertisement
Advertisement

Join Channel