दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज
CPCB के अनुसारबुधवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है
दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इंडिया गेट से प्राप्त तस्वीरों में पूरे शहर में धुंध की एक पतली परत दिखाई दे रही है।
CPCB के अनुसार, आज सुबह 7 बजे AQI 209 दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में AQI ‘खराब’ दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 218, अशोक विहार में 227, द्वारका में 250 और IGI एयरपोर्ट पर 218 दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में ‘मध्यम’ दर्ज किया गया। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आया नगर का AQI 148, बुराड़ी क्रॉसिंग पर 187, चांदनी चौक पर 181 और DTU पर 165 रहा।
जानिए कितना AQI अच्छा माना जाता है
0-50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है। सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को सुबह 8 बजे शहर में मापा गया AQI 224 था। सोमवार को, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें महानगर के कुछ हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई रही और दृश्यता सीमित रही।
दिल्ली में AQI 231 दर्ज किया गया
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को सुबह 8 बजे तक दिल्ली में AQI 231 दर्ज किया गया। अलीपुर में एक्यूआई 239, आनंदपुर में 276, अशोक विहार में 254, बवाना में 280, बुराड़ी क्रॉसिंग में 220, सीआरआरआई मथुरा रोड में 152, डीटीयू में 196, द्वारका सेक्टर 8 में 291, आईटीओ में 242, लोधी रोड में 154, मुंडका में 315, नरेला में 249, नॉर्थ कैंपस में 209, पूसा में 170, विवेक विहार में 230 दर्ज किया गया।
दिल्ली-NCR में जीआरएपी चरण IV लागू किया
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण IV प्रतिबंधों को जीआरएपी चरण II में शिथिल करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण IV प्रतिबंधों को जीआरएपी चरण II में शिथिल करने की अनुमति देने के कुछ घंटों बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में जीआरएपी के चरण IV और III को रद्द कर दिया। हालाँकि, GRAP चरण II और I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे।
[एजेंसी]