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'20 साल से कम सजा नहीं होनी चाहिए', कोलकाता गैंगरेप पीड़िता के वकील की मांग

02:21 PM Jun 30, 2025 IST | Neha Singh
Kolkata Gangrape

Kolkata Gangrape: 25 जून को हुए कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले में पीड़िता के वकील अरिंदम कांजीलाल ने कहा कि अधिकतम सजा 20 साल से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकती है। उन्होंने कहा, "पीड़िता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला सामने आया है कि यह एक सामूहिक बलात्कार है.... अधिकतम सजा 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आजीवन कारावास तक हो सकती है।"

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जांच के लिए पुलिस पर्याप्त- व कील

अरिंदम ने गिरफ्तारियों में बंगाल पुलिस बल द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। सीबीआई को जांच में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि, "मुझे नहीं लगता कि सीबीआई को लाने की जरूरत है...कोलकाता पुलिस किसी भी चीज से निपटने के लिए पर्याप्त है।" उन्होंने परिसर में आरोपियों द्वारा किसी भी अनैतिक या अनैतिक व्यवहार के बारे में कोई जानकारी होने से भी इनकार किया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पीड़िता उनकी छात्रा है और आरोपी उनका बैचमेट है।

टीएमसी पर भड़के गौरव वल्लभ

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गौरव वल्लभ ने कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ टीएमसी हमेशा आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है। वल्लभ ने कहा, "महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल महिलाओं के शोषण और अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। ऐसा हर बार होता है कि आरोपी टीएमसी का सदस्य होता है। टीएमसी हमेशा आरोपियों को बचाने की कोशिश करती है। वह पीड़िता के परिवार के सदस्यों के साथ खड़ी नहीं होती। हम सीएम ममता बनर्जी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं, तभी पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। टीएमसी आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का पर्याय बन गई है।

उन्होंने कहा, टीएमसी विधायक जो यह बयान देते हैं कि जब कॉलेज बंद था तो पीड़िता क्यों गई और अगर किसी दोस्त ने ऐसा किया तो पार्टी क्या कर सकती है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर उनके परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा कुछ हुआ और दूसरे लोग इस तरह के बयान दें तो उन्हें कैसा लगेगा।"

चार लोग गिरफ्तार

25 जून को कोलकाता के कस्बा इलाके में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है। इस घटना ने कोलकाता में ही प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की यादें ताजा कर दी हैं। पूरे देश में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग हो रही है।

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