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अब बच्‍चे भी कर सकते हैं आसानी से शेयर बाजार में निवेश, ऐसे खुलेगा डीमैट अकाउंट

09:45 AM Feb 19, 2024 IST | Aastha Paswan
अब बच्‍चे भी कर सकते हैं आसानी से शेयर बाजार में निवेश  ऐसे खुलेगा डीमैट अकाउंट

Demat Account: अगर आप भी अपने बच्चे के नाप पर निवेश करना चाहते हैं तो वह भी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) 18 साल से कम आयु के नाबालिगों को भी डीमैट अकाउंट खोलने की अनुमति देती है, लेकिन इस अकाउंट का संचालन उसके माता-गिता की तरफ से किया जाएगा।

Highlights

  • बच्चे भी कर सकते हैं निवेश
  • Minor Demat Account है जरूरी
  • ऐसे खुलेगा डीमैट अकाउंट

बच्चे भी करें शेयर बाजार में निवेश

अगर आप भी शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको भी एक डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत होगी। अगर कोई पैरेंट अपने बच्‍चे के नाम पर शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए नाबालिग डीमैट अकाउंट (Minor Demat Account) की जरूरत होगी। आपको बता दें देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) 18 साल से कम आयु के नाबालिगों को भी डीमैट अकाउंट खोलने की अनुमति देती है, लेकिन इस अकाउंट का संचालन उसके पैरेंट की तरफ से किया जाएगा। नियमों के मुताबिक, पैरेंट तभी तक इस अकाउंट को चलाएंगे जब तक कि नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है। बच्चे के 18 साल के होने के बाद वह अकाउंट बच्चे को सौंप दिया जाएगा।

नाबालिग Demat Account के लिए जरूरी दस्तावेज

  • माइनर का डीमैट खाता खोलने के लिए माता-पिता या पैरेंट के पैन कार्ड की आवश्‍यकता होगी। Online  और Ofline दोनों तरीके से हस्‍ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके लिए पैरेंट के आधार कार्ड की आवश्‍यकता होगी।
  • माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट मान्य होगा।
  • पैरेंट और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट

कैसे खोलें नाबालिग का Demat Account?

  • नाबालिग बच्‍चों के लिए डीमैट अकाउंट Online  और Ofline open किया जा सकता है।
  • डीमैट खाता खोलने के लिए सबसे पहले एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) चुनें।
  • माता-पिता और नाबालिग दोनों की जरूरी KYC डिटेल्स के साथ खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा जाएगा।

  • पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवश्यक दस्तावेज डीपी में जमा करने होंगे।
  • इसके बाद पर्सनल वेरिफिकेशन होगा।
  • वेरिफिकेशन पूरा होने पर DP कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दे देगा।

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Aastha Paswan

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