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DGCA ने इंडिगो पर लगाया पांच लाख का जुर्माना, दिव्यांग बच्चे को नहीं दी थी विमान में सवार होने की अनुमति

रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

04:06 PM May 28, 2022 IST | Desk Team

रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

डीजीसीए ने शनिवार को बयान दिया कि उन्होंने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर एक दिव्यांग बच्चे को विमान में सवार होने से रोकने के मामले में विमानन कंपनी इंडिगो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि, इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था। चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया।
डीजीसीए ने तीन सदस्य टीम का किया था गठन
इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था। डीजीसीए ने एक बयान में कहा, सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी। इसमें कहा गया है कि, बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था।
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विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है : डीजीसीए
बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे। इसमें कहा गया है, इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
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