अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद DGCA का बड़ा एक्शन, 3 अफसरों को हटाने का दिया आदेश
अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद DGCA का बड़ा एक्शन
20 जून को जारी आदेश में डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया ने अपने क्रू शेड्यूलिंग और ऑपरेशन में कई अहम नियमों का उल्लंघन किया है. इनमें क्रू मेंबर्स के आवश्यक लाइसेंस, विश्राम अवधि और उड़ान अनुभव (रेसेंसी) जैसे नियमों की अनदेखी की गई थी.
DGCA Action: अहमदाबाद विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. एयरलाइंस की फ्लाइट क्रू शेड्यूलिंग में बार-बार हो रही गंभीर गड़बड़ियों के कारण DGCA ने एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाने का सीधा निर्देश दिया है. यह कार्रवाई एयर इंडिया द्वारा स्वयं दी गई जानकारी के आधार पर की गई, लेकिन DGCA ने इसे सिस्टम की एक बड़ी विफलता के रूप में माना है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 20 जून को जारी आदेश में डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया ने अपने क्रू शेड्यूलिंग और ऑपरेशन में कई अहम नियमों का उल्लंघन किया है. इनमें क्रू मेंबर्स के आवश्यक लाइसेंस, विश्राम अवधि और उड़ान अनुभव (रेसेंसी) जैसे नियमों की अनदेखी की गई थी. ये समस्याएं उस समय उजागर हुईं, जब एयर इंडिया ने अपने पुराने एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (ARMS) से नए CAE फ्लाइट एंड क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया और इसकी समीक्षा की गई.
DGCA ने माना सिस्टमिक फेलियर
डीजीसीए के अनुसार, एयर इंडिया ने इन त्रुटियों की जानकारी स्वेच्छा से दी थी, लेकिन इसके बावजूद यह एक गंभीर सिस्टमिक फेलियर का संकेत है. खास बात यह रही कि इतने गंभीर मामलों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी.डीजीसीए ने इसे नियमों की अनदेखी और आंतरिक जवाबदेही की कमी का उदाहरण बताया है.
तीन सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई
डीजीसीए ने एयर इंडिया के जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया है, वे सभी क्रू शेड्यूलिंग विभाग में कार्यरत थे. इनमें डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट चूरह सिंह, चीफ मैनेजर (ऑपरेशंस निदेशालय, क्रू शेड्यूलिंग) पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग-प्लानिंग की अधिकारी पायल अरोड़ा शामिल हैं. इन पर गैर-कानूनी तरीके से चालक दल की जोड़ियां बनाने, लाइसेंस और अनुभव से जुड़े नियमों की अनदेखी करने और शेड्यूलिंग सिस्टम की खामियों को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं.
तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश
डीजीसीए ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि इन तीनों अधिकारियों को तुरंत क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए. साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अधिकारियों को नॉन-ऑपरेशनल भूमिकाओं में स्थानांतरित किया जाए ताकि वे किसी भी रूप में फ्लाइट सुरक्षा या चालक दल की सेफ्टी से जुड़े निर्णयों में शामिल न हो सकें.
आंतरिक जांच और रिपोर्ट की मांग
डीजीसीए ने एयर इंडिया को यह भी आदेश दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया 10 दिनों के भीतर शुरू की जाए और की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट नियामक संस्था को भेजी जाए. इसके अलावा, शेड्यूलिंग सिस्टम में जब तक आवश्यक सुधार नहीं हो जाते, इन अधिकारियों को संचालन संबंधी कोई भी जिम्मेदारी नहीं देने का निर्देश दिया गया है.
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