कंपनी से मिला दिवाली बोनस टैक्स फ्री है या नहीं? कुछ खरीदने से पहले जान लें नियम
Diwali Bonus: दिवाली का त्योहार नज़दीक आते ही कर्मचारियों के मन में एक सवाल ज़रूर आता है – इस बार कंपनी से कितना बोनस मिलेगा? कुछ कंपनियाँ नकद बोनस देती हैं, जबकि कुछ मिठाई, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान या गिफ्ट वाउचर जैसे तोहफे देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर मिलने वाला यह बोनस और गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है? कई लोगों को लगता है कि त्योहारों पर मिलने वाले गिफ्ट टैक्स-फ्री होते हैं, लेकिन हकीकत में इन पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं। आइए जानते हैं कि दिवाली बोनस और गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं।
Income Tax Rule: क्या दिवाली गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स?
सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट की। मान लीजिए आपकी कंपनी ने दिवाली पर आपको मिठाई का डिब्बा, कपड़े या कोई गैजेट गिफ्ट किया जिसकी कीमत 5,000 रुपये तक है- तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से ज्यादा है, जैसे कि कोई महंगा स्मार्टफोन या ज्वेलरी, तो उसकी पूरी कीमत आपकी आय में जोड़ दी जाएगी। इसके बाद उस पर उतना ही टैक्स लगेगा, जितना आपकी सैलरी पर लगता है।
Is Diwali Bonus Tax Free: त्योहारी बोनस पर कितना टैक्स?
अगर कंपनी ने आपको दिवाली बोनस पर 20,000 हजार का बोनस दिया है। यह बोनस आपकी सैलेरी का ही एक पार्ट माना जाएगा। यानी, इसपर भी इतना ही टैक्स लगेगा, जो आपकी सैलरी पर लागू होता है। इसमें कोई अलग से छूट नहीं दी जाती है। पक्की बात है कि यह बोनस आपकी सालाना इनकम में जुड़ जाएगा, और फिर आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। अगर आपने इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में शामिल नहीं किया, तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे ईमानदारी से अपनी इनकम में जोड़ लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।
क्या कहता है नए इनकम टैक्स का नियम?
अगर हम नए इनकम टैक्स 2025 के नए सिस्टम की बात करें तो, चलो, अब 2025 के नए टैक्स सिस्टम की बात करते हैं, जो अब डिफॉल्ट हो गया है। इसमें अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच है, तो टैक्स दर 5% होगी। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
1200000 से अधिक इनकम पर कितनी छूट?
एक खास बात ये भी है कि नए सिस्टम में 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है, जिससे टैक्स थोड़ा कम हो सकता है। ध्यान रहे कि कैश बोनस को अपनी इनकम में शामिल करना जरूरी है क्योंकि यह पूरी तरह टैक्सेबल है। वहीं, अगर किसी गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं।