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राज्यपाल द्वारा लंबित बिलों को मंजूरी नहीं देने पर SC पहुंची DMK सरकार

12:37 PM Oct 31, 2023 IST | Jyoti kumari
HIGHLIGHT:

 

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए बिलों और विभिन्न फाइलों को मंजूरी देने के लिए निर्देश जारी किया जाए, जो उनके पास लंबित हैं।

याचिका में की गई है ये मांग

याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए सभी विधेयकों, फाइलों और सरकारी आदेशों का निपटान करने का निर्देश देने की मांग की है, जो एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित हैं। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर की गई है।

जानिए कौन से है लंबित विधेयक

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई फाइलों, सरकारी आदेशों और नीतियों पर विचार न करना असंवैधानिक, अवैध, मनमाना, अनुचित होने के साथ-साथ सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है। राज्यपाल "छूट आदेशों, दिन-प्रतिदिन की फाइलों, नियुक्ति आदेशों, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने, तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों" पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।

 

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