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तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में गुरुवार को सत्र वाद संख्या 68/2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया और न्यायालय में 13 गवाह पेश किये तथा प्रतिपरीक्षण कराया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी करण भारती को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
Highlights:
वहीं, धारा 201 के तहत तीन साल के कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह तक अतिरिक्त कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ चलेगी। दोषी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।
मामले में मृतक के भाई अमर चालक के बयान पर भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दुमका मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 24/2021 दर्ज की गयी थी। सहायक लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार, सूचक के भाई मंगल उर्फ मृणाल चालक चार फरवरी 2021 की रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद फोन पर किसी साथी के बुलाने पर घर से निकला था जो रात में घर लौट कर नहीं आया।
अगले दिन उसकी काफी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला। बाद में दूसरे दिन उसकी लाश चांदोपानी जंगल में मिली। युवकी की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगल अपनी जीविका के लिए डालर डांस क्लास चलाता था। बाद में वह कुछ साथियों के साथ मिलकर ज़मीन का कारोबार करता था।