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Punjab: ED ने बर्खास्त पुलिसकर्मी इंद्रजीत सिंह को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त पुलिसकर्मी इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया है।

07:28 AM Oct 30, 2024 IST | Rahul Kumar

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त पुलिसकर्मी इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया है।

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दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू

इंद्रजीत सिंह को एसएएस नगर, मोहाली की विशेष अदालत में पेश किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय ने पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर (अब बर्खास्त) इंद्रजीत सिंह को 24 अक्टूबर, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उसी दिन, माननीय विशेष न्यायालय, एसएएस नगर, मोहाली ने इंद्रजीत सिंह की हिरासत ईडी को दे दी है। इसके बाद, माननीय विशेष न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में दे दिया है।” एजेंसी ने विज्ञप्ति में कहा कि ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985, आईपीसी, 1860, पीसी अधिनियम, 1988 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत इंद्रजीत सिंह और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इंद्रजीत सिंह मादक पदार्थ तस्करों के साथ नापाक गतिविधियों में शामिल था

ईडी की जांच में पता चला है कि इंद्रजीत सिंह मादक पदार्थ तस्करों के साथ नापाक गतिविधियों में शामिल था और उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। वह तस्करों की तलाशी लेता था, उनसे मादक पदार्थ जब्त करता था और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार करता था। हालांकि, इन गिरफ्तारियों के बाद, इंद्रजीत सिंह तस्करों की जमानत के बदले में उनसे रिश्वत मांगता था। इसके अलावा, वह इन तस्करों के परिवारों से पैसे ऐंठने के लिए धमकी और जबरदस्ती का इस्तेमाल करता था, एजेंसी ने विज्ञप्ति में कहा। इंद्रजीत सिंह ने तस्कर स्वर्गीय गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 13 किलो हेरोइन, 60 लाख रुपये नकद 19/20 तोला सोना जब्त किया था; हालांकि, इसमें से उसने केवल 36 लाख रुपये की बरामदगी दिखाई थी और बाकी 24 लाख रुपये और सोना उसने अपने पास रख लिया था। इसके बाद, इंद्रजीत सिंह ने स्वर्गीय गुरजीत सिंह के परिवार को धमकाया और उनसे कुल 39 लाख रुपये की उगाही की।

अचल संपत्ति और 32.42 लाख रुपये जब्त

इंद्रजीत सिंह ने गुरजीत सिंह पर दबाव डाला कि वह अपनी पत्नी और पिता को ड्रग मामले में फंसाने से बचने के लिए उनके घर को अपने नाम पर कर दे और कोठी हाउस नंबर 4 मैक्स कॉलोनी, छेहरटा, अमृतसर का स्वामित्व अपने सहयोगी के नाम पर करवा लिया, विज्ञप्ति के अनुसार। एजेंसी ने विज्ञप्ति में कहा, “एसटीएफ, पंजाब पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान इंद्रजीत सिंह के पास विभिन्न हथियार और गोला-बारूद, 16.5 लाख रुपये नकद, 3550 पाउंड (विदेशी मुद्रा), दो कारें, 4 किलोग्राम हेरोइन, 3 किलोग्राम स्मैक भी मिली।” विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने इस मामले में हाउस/कोठी नंबर 4, मैक्स कॉलोनी, छेहरटा, अमृतसर में स्थित अचल संपत्ति और 32.42 लाख रुपये की सावधि जमा भी जब्त की है। आगे की जांच जारी है।

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