टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलसरकारी योजनाहेल्थ & लाइफस्टाइलट्रैवलवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

Gopal Kanda के खिलाफ ED का लुकआउट सर्कुलर निलंबित

सुपरटेक मामले में गोपाल कांडा को राहत

08:57 AM Jun 03, 2025 IST | Vikas Julana

सुपरटेक मामले में गोपाल कांडा को राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को आवेदक गोपाल कांडा, गोबिंद कुमार गोयल और लख राम गोयल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को छह महीने के लिए 3 दिसंबर, 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने सुपरटेक लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में LOC को रद्द/निलंबित करने की मांग की। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने गोपाल गोयल उर्फ ​​गोपाल कांडा, गोविंद कुमार गोयल और लख राम गोयल के खिलाफ उनके वकीलों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद LOC को निलंबित कर दिया। गोपाल कांडा, उनके भाई गोबिंद कुमार गोयल और बेटे लख राम गोयल ने LOC को रद्द/निलंबित करने के लिए आवेदन दिया था।

Advertisement

यह मामला राम किशोर अरोड़ा और सुपरटेक लिमिटेड से जुड़ा है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एन के मट्टा और मोहम्मद फैजान पेश हुए। उन्होंने आवेदनों का विरोध किया। ईडी ने इस साल 17 जनवरी को गोयल बंधुओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब गोपाल गोयल 2 नवंबर, 2023 को सिंगापुर जा रहे थे, तो उन्हें इस मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ खोले गए एलओसी के बहाने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था।

Sharmishtha Panoli को जमानत नहीं, 5 जून को सुनवाई की उम्मीद

यह कहा गया था कि एलओसी अवैध और अनुचित है, क्योंकि आवेदक ने जांच में शामिल होकर सहयोग किया था। अदालत ने अभी तक पूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। एक अन्य आवेदन में, गोबिंद गोयल ने कहा कि ईडी ने उनके भतीजे लख राम गोयल और भाई गोपाल गोयल के खिलाफ एलओसी खोली थी। लख राम गोयल द्वारा दायर तीसरे आवेदन में कहा गया था कि उन्हें शिकायत में आरोपी नहीं बनाया गया था। उन्होंने ईडी द्वारा जांच में शामिल होकर सहयोग किया था। आगे कहा गया है कि लख राम को 21 दिसंबर 2024 को उनके खिलाफ एलओसी खोले जाने के बहाने एयरपोर्ट पर रोका गया था। वह अपने परिवार के साथ गोवा से बेंगलुरु जा रहे थे।

यह मामला राम किशोर अरोड़ा और सुपरटेक लिमिटेड से जुड़ा है। 24 अगस्त 2023 को अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही 26 सितंबर 2023 को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है और राम किशोर अरोड़ा, मेसर्स सुपरटेक लिमिटेड और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। अदालत 6 जून को गोयल बंधुओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत और आरोपों पर दलीलों पर विचार करेगी।

Advertisement
Next Article