चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एग्जिट पोल के प्रकाशन पर लगाई रोक
दिल्ली, यूपी और तमिलनाडु में 5 फरवरी को चुनाव
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। 22 जनवरी को भी जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मीडिया में चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रकाशन करना प्रतिबंधित होगा।

तीन राज्य में होंगे चुनाव
5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु के इरोड में उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच के समय प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन या प्रचार करना या किसी भी अन्य तरीके से विधानसभा चुनाव और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।
5 फरवरी को होंगे चुनाव
दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि आरपी एक्ट, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण और पोल सर्वे के नतीजों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।

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