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EOW ने जबलपुर में बिशप के घर, कार्यालय की तलाशी ली, 1.60 करोड़ रुपये नकदी बरामद

मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चर्च ऑफ नार्थ इंडिया, जबलपुर डायसिस के बिशप के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय और आवास पर छापा मारा

03:39 AM Sep 09, 2022 IST | Shera Rajput

मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चर्च ऑफ नार्थ इंडिया, जबलपुर डायसिस के बिशप के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय और आवास पर छापा मारा

मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चर्च ऑफ नार्थ इंडिया, जबलपुर डायसिस के बिशप के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय और आवास पर छापा मारा। छापे में 1.60 करोड़ रुपये नकद और 18 हजार रुपए मूल्य के अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा और कुछ आपत्तिजनक संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं।
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ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि ईसाई प्रोटेस्टेंट पंथ के प्रधान पादरी पीसी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि बिशप के आवास पर छापेमारी में 1.60 करोड़ रुपए नकद, विदेशी मुद्रा जिसमें 18 हजार रुपए मूल्य के अमेरिकी डालर और कुछ आपत्तिजनक संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं।
उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने सिंह के आवास व कार्यालय की तलाशी आज सुबह शुरु की। अपराध शाखा में पिछले महीने बिशप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उनपर एक शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता में लिप्त होने का आरोप है।
उन्होंने कहा कि धन की कथित हेराफेरी से संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी के लिए तलाशी जारी है। सिंह फिलहाल जर्मनी में हैं जबकि उनकी पत्नी और बेटा यहां अपने आवास पर हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (जबलपुर डायोसिस) के अध्यक्ष, बिशप पीसी सिंह के आवास और कार्यालय पर तलाशी की जा रही है। उनके खिलाफ आरोप है कि शैक्षणिक संस्था के मूल नाम को बदलने के लिए कथित तौर से जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा एकत्र की गई छात्रों की फीस को अवैध रूप से अपनी व्यक्तिगत जरुरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया।’’
राजपूत ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 2004-05 और 2011-12 के बीच समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों की फीस के रूप में एकत्र किए गए 2.70 करोड़ रुपए कथित तौर पर धार्मिक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए गए जिसका दुरुपयोग बिशप द्वारा व्यक्तिगत जरुरतों के लिए किया गया।
अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद बिशप सिंह और पूर्व सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसायटी बीएस सोलंकी के खिलाफ भादवि की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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