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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी।
आपको बता दें ईडी के समन का पालना ना करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी द्वारा दायर शिकायतों पर केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने का आदेश सुरक्षित रख लिया।केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।ईडी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा, 'ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। इसका फैसला अब कोर्ट करेगा। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा.'