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फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगेगा बैन!

आईटी कानून की धारा 69ए किसी कंप्यूटर स्रोत से किसी सूचना को जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्देश देने के अधिकारों से संबंधित है।

11:27 AM Aug 07, 2018 IST | Desk Team

आईटी कानून की धारा 69ए किसी कंप्यूटर स्रोत से किसी सूचना को जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्देश देने के अधिकारों से संबंधित है।

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने विशेष परिस्थितियों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सएप, टेलीग्राम जैसी मोबाइल एप पर रोक लगाने के लिये अपनाये जाने वाले तकनीकी उपायों के बारे में उद्योग से राय मांगी है। विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा या शांति व्यवस्था को लेकर खतरे की स्थिति में इन एप्स को ब्लॉक करने पर विचार मांगे हैं।

दूरसंचार विभाग ने 18 जुलाई 2018 को सभी दूरसंचार आपरेटरों, भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ सीओएआई तथा अन्य को पत्र लिखकर आईटी कानून की धारा 69ए के तहत इन एप्लिकेशंस पर रोक लगाने के संदर्भ में उनकी राय जाननी चाही है। दूरसंचार विभाग ने इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों से आईटी कानून की धारा 69ए के तहत जरूरत पड़ने पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सएप, टेलीग्राम आदि को ब्लॉक करने के बारे में पूछा है।

फेसबुक लाएगा डेटिंग एप

दुरुपयोग की संभावना बरकरार
हाल के समय में भारत में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। ये घटनाएं सोशल मीडिया पर अफवाहों की वजह से हुई हैं। लोकप्रिय मैसेजिंग एप व्हॉट्सएप अपने प्लेटफार्म के दुरुपयोग को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। व्हॉट्सएप से प्रसारित फर्जी खबरों की वजह से ही भीड़ द्वारा किसी की पिटाई की घटनाएं हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि व्हॉट्सएप ने संदेशों का च्पता लगानेज् और उसके मूल स्रोत की जानकारी देने के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, जबकि कंपनी से सरकार की यह प्रमुख मांग है।

2019 चुनाव से पहले व्हाट्सएप सतर्क

सूत्र ने कहा कि ऐसे में मंत्रालय की चिंता दूर नहीं हो पाई है और इसके दुरुपयोग की संभावना बरकरार है। पिछले महीने सरकार ने व्हॉट्सएप द्वारा पूर्व में फर्जी खबरों को रोकने के लिए जो उपाय बताए थे, उन पर असंतोष जताया था। आईटी मंत्रालय का कहना है कि व्हॉट्सएप अपने प्लेटफार्म के दुरुपयोग को लेकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।

आईटी कानून के तहत इंटरनेट सूचना पर रोक लगाने का अधिकार
आईटी कानून की धारा 69ए किसी कंप्यूटर स्रोत से किसी सूचना को जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्देश देने के अधिकारों से संबंधित है। यह कानून केंद्र सरकार या सरकार की ओर से अधिकृत किसी अधिकारी को देश की संप्रभुता, रक्षा, सुरक्षा, दूसरे देशों से दोस्ताना संबंध या शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका की स्थिति में इंटरनेट पर सूचना पर रोक लगाने का अधिकार देता है।

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