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उच्च न्यायालय ने राजीव हत्याकांड के दोषी मुरुगन का इलाज कराने वाली याचिका पर सुनवायी स्थगित की

लोक अभियोजक ए नटराजन ने कहा कि अधिकारियों ने अभी उसके रिश्तेदारों के घर के पते की पुष्टि नहीं की है और उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा।

12:21 PM Nov 07, 2019 IST | Desk Team

लोक अभियोजक ए नटराजन ने कहा कि अधिकारियों ने अभी उसके रिश्तेदारों के घर के पते की पुष्टि नहीं की है और उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा।

उच्च न्यायालय ने राजीव हत्याकांड के दोषी मुरुगन का इलाज कराने वाली याचिका पर सुनवायी स्थगित की
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मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मुरुगन की एक रिश्तेदार की उस याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए बृहस्पतिवार को स्थगित कर दी जिसमें उसे तत्काल इलाज मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गयी है।
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जब न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति आर एम टी टीका के समक्ष मुरुगन की भतीजी थेनमोझी की याचिका सुनवायी के लिए आयी तो अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि मुरुगन को भोजन दिया जा रहा है और इस संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।
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इसके बाद पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए मामले पर सुनवायी एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके चाचा मुरुगन अपने एकांत कारावास के खिलाफ पिछले 15 दिनों से अनशन पर हैं और अपनी पत्नी तथा उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी से बात करने की अनुमति देने की मांग कर रहा है।
इस बीच, पीठ ने इस मामले में अन्य दोषी रॉबर्ट पायस की उस याचिका पर सुनवायी दो सप्ताह के लिए मुल्तवी कर दी जिसमें उसने एक महीने की पैरोल मांगी है। लोक अभियोजक ए नटराजन ने कहा कि अधिकारियों ने अभी उसके रिश्तेदारों के घर के पते की पुष्टि नहीं की है और उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा।
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