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1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य किया, महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया फैसला

महाराष्ट्र में FASTag के बिना नहीं होगा टोल पार

10:40 AM Jan 07, 2025 IST | Vikas Julana

महाराष्ट्र में FASTag के बिना नहीं होगा टोल पार

1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए fastag अनिवार्य किया  महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया फैसला

महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में सभी वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 2025 से FASTag अनिवार्य करने का फैसला किया। FASTag एक RFID निष्क्रिय टैग है जिसका उपयोग सीधे ग्राहकों के लिंक किए गए प्रीपेड या बचत/चालू खाते से टोल भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा से गुजरने में सक्षम बनाता है। टोल का किराया सीधे ग्राहक के लिंक किए गए खाते से काटा जाता है। FASTag एक बार वाहन पर चिपकाए जाने के बाद, इसे किसी अन्य वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

FASTag को किसी भी NETC सदस्य बैंक से खरीदा जा सकता है। यदि FASTag प्रीपेड खाते से जुड़ा हुआ है, तो ग्राहक के उपयोग के अनुसार इसे रिचार्ज/टॉप-अप करना होगा। यदि ग्राहक द्वारा पर्याप्त शेष राशि बनाए नहीं रखी जाती है, तो FASTag को टोल प्लाजा पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे में अगर ग्राहक बिना रिचार्ज के टोल प्लाजा से यात्रा करता है तो वह NETC सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और उसे टोल का किराया नकद में देना होगा।

FASTag एक ऐसा उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है। फास्टैग (आरएफआईडी टैग) वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

फास्टैग कैशलेस भुगतान की सुविधा के साथ-साथ ईंधन और समय की बचत जैसे लाभ भी प्रदान करता है क्योंकि ग्राहक को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है।

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Vikas Julana

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