Gym और Swimming Pool में Female Trainer अनिवार्य, नोएडा प्रशासन का आदेश
महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिम और योग केंद्रों पर CCTV अनिवार्य
यह कदम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा नवंबर 2024 में जारी किए उस सुरक्षा प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसमें महिलाओं का माप लेने के लिए बुटीक में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना और निगरानी के लिए सैलून, जिम और किसी भी अन्य प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगाना शामिल है, जहाँ महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के साथ बातचीत करनी होती है।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा प्रशासन द्वारा जारी आदेश केवल जिम, योग केंद्र और स्विमिंग पूल को कवर करता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आदेश 5 जनवरी, 2025 को पारित किया गया था और संबंधित प्रतिष्ठानों को दो दिनों के भीतर आवश्यक नियुक्तियाँ करने की आवश्यकता है।
आदेश में जिम और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे अपने प्रशिक्षकों के पास पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड रखें और निगरानी के लिए सीसीटीवी और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगाएँ।
नवंबर 2024 में, यूपी की महिला पैनल ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तरह के स्थानों को उनके लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ दिशानिर्देश और प्रस्ताव जारी किए। प्रस्तावों में बुटीक या दर्जी की दुकानों में पुरुषों को महिलाओं का माप न लेने देना, उनकी सहमति के बिना महिलाओं के बाल न काटने देना और जिम में महिलाओं को प्रशिक्षण न देने की बात शामिल थी।
ऐसी जगहों पर महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के “बुरे स्पर्श” से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए थे। यूपी महिला निकाय की अध्यक्ष बबीता चौहान ने पीटीआई से कहा था कि “जिम और महिला बुटीक में पुरुष प्रशिक्षकों द्वारा बुरे स्पर्श की शिकायतें बढ़ रही हैं, जहाँ माप लेने वाले दर्जी ज्यादातर पुरुष होते हैं।”