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कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज

कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज

06:16 AM Mar 28, 2025 IST | Rahul Kumar

कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 11 मार्च, 2025 को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2025 को होगी।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च, 2025 को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच जारी है और यह एक पुराना मामला है और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2025 को होगी।

कोर्ट ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति की शिकायत पर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट का मानना ​​है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया, इसके अनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति सेक्टर-11 डीडीए पार्क, द्वारका रोड और क्रॉसिंग, सेक्टर-11, द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण एमपी ग्रीन एरिया (डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे), सेक्टर-10 मुख्य क्रॉसिंग और सेक्टर-10/11, सेक्टर-6/10 मुख्य सजाए गए क्रॉसिंग और सड़कों, बिजली के खंभों, डीडीए पार्क की चारदीवारी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

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शिकायत के अनुसार आगे कहा गया कि एक होर्डिंग में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए पंजीकरण शुरू करेगी और उस पर तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला निर्वाचन क्षेत्र के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह की तस्वीरें और नाम हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार एक अन्य होर्डिंग में स्थानीय निवासियों को गुरुनानक देव जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई हैं और इसमें नितिका शर्मा, निगम पार्षद की तस्वीर और नाम तथा पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज तिवारी, जेपी नड्डा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और अन्य की तस्वीरें हैं। पुलिस को भी शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। द्वारका साउथ थाने के एसएचओ की ओर से वर्ष 2022 में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि वर्तमान शिकायत वर्ष 2019 में दर्ज की गई थी और वर्तमान में (स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के समय) कथित स्थान पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं पाया गया है, इसलिए वर्तमान में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। स्टेटस रिपोर्ट के मद्देनजर द्वारका कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 15 सितंबर 2022 को शिकायत खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।

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याचिका मंजूर कर ली गई और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया। सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण पर बोलने वाले आदेश के साथ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था। यह भी निर्देश दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट फिर धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत निर्देशों के सवाल पर निर्णय लेगा या शिकायत मामले के तरीके से शिकायत पर कार्यवाही करेगा। शिकायतकर्ता के लिए कानूनी सहायता वकील (एलएसी) ने तर्क दिया कि स्थिति रिपोर्ट में भी, जांच अधिकारी ने केवल यह प्रस्तुत किया था कि स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि पर कोई होर्डिंग नहीं मिली थी और रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित तिथि और समय पर होर्डिंग के अस्तित्व के बारे में चुप है।

यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में जांच की आवश्यकता है क्योंकि यह निर्धारित करना शिकायतकर्ता की क्षमता से परे है कि प्रश्नगत होर्डिंग किसने चिपकाए हैं। राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि शिकायत के साथ संलग्न तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि होर्डिंग्स पर प्रिंटिंग प्रेस का विवरण नहीं लिखा है और इसलिए यह निर्धारित करना असंभव है कि उक्त होर्डिंग्स कहां से और किसके कहने पर छापे गए थे। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान आवेदन को अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने संबंधित थाने और डीसीपी के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायतों में भारत के प्रधानमंत्री के नाम सहित लगभग 8-10 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख आरोपी के रूप में किया था, लेकिन इनमें से अधिकांश नामों को वर्तमान आवेदन से हटा दिया गया है और इस प्रकार वर्तमान आवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है।

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