पूर्व अकाली विधायक मनतार बराड़ की जमानत याचिका हुई खारिज
कोटकपूरा के पूर्व अकाली विधायक मनतार बराड़ जो कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद एफआईआर 129 में आरोपी है, जिन्होंने अग्रीम जमानत हेतु अपील
लुधियाना-कोटकपूरा : कोटकपूरा के पूर्व अकाली विधायक मनतार बराड़ जो कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद एफआईआर 129 में आरोपी है, जिन्होंने अग्रीम जमानत हेतु अपील दर्ज की थी, जो आज सेशन जज हरपाल सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बरगाड़ी बेअदबी से संबंधित कोटकपूरा गोलीकांड की घटना के दिन पूर्व विधायक एवं शिअद के जिला अध्यक्ष मनतार सिंह बराड़ की कॉलस को विशेष जांच कमेटी ने खंगाल लिया है।
यह दावा जिला एवं सेशन कोर्ट में पूर्व विधायक मनतार बराड़ की ओर से दायर ब्लैंकेट बेल याचिका पर बहस के दौरान सरकारी वकील ने दी। पूर्व विधायक ने गिरफतारी की आशंका जताते हुए यह याचिका दायर की थी, जिसमें बराड़ के वकीलों ने बताया कि एसआईटी 2 बार पूछताछ कर चुकी है।
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आज याचिका खारिज होते ही मनतार बराड़ कोटकपूरा गोली कांड में आरोपी बन गए है। अब उनपर गिरफतारी की तलवार लटक रही है। जस्टिस रंजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट में भी विधायक मनतार सिंह बराड़ की भूमिका संदिगध नजर आई थी।
14 अक्तूबर 2015 को घटित इस मामले में आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की गिरफतारी हो चुकी है। और इस गिरफतारी के बाद उन्हें पंजाब सरकार बरखास्त कर चुकी है। इसी मामले में मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को भी नामजद करने की तैयारी कर ली है।
यही नहीं कोटकपूरा गोली कांड के मामले में गिरफतार आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को बहिबल कलां गोलीकांड के मामले में भी नामजद किया जा सकता है और जल्द ही दोनों के प्रोडक्शन वारंट लेकर रिमांड पर लिया जाएंगा। एसआईटी के सदस्य आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह का कहना है कि दोनों पुलिस अधिकारी और मनतार सिंह बराड़ के खिलाफ गोलीकांड की दोनों घटनाओं में शमूलियत के ठोस सबूत है।
– सुनीलराय कामरेड