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प्रेग्नेंट होने पर भी करता था रेप, खिलाता था गर्भपात की गोलियां...इनकार करने पर देता था धमकी, पूर्व कांग्रेस विधायक पर लगे कई गंभीर आरोप

03:04 PM Nov 29, 2025 IST | Shivangi Shandilya
Former Congress MLA Rape Case

Former Congress MLA Rape Case: केरल के पलक्क्ड़ से निकाले गए कांग्रेस विधायक राहुल मंकूटाथिल एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। इस बार का मामला पहले से कहीं अधिक गंभीर है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर राहुल की आवाज वाली व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल ऑडियो क्लिप में राहुल की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह पहले तो महिला से बार-बार बच्चा पैदा करने की जिद करते हैं। इतना ही नहीं उस महिला पर गर्भपात की गोलियां खाने का दबाव भी डालते हैं। अब महिला ने लीक सबूतों के साथ राहुल पर यौन शोषण के तगड़े आरोप लगाए हैं।

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Pregnant Woman Rape Allegations: क्या है पूरा मामला?

Former Congress MLA Rape Case

बता दें कि इस मामले को लेकर तिरुवनंतपुरम में गुरूवार को पीड़ित महिला ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल मंकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत सौंपी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने सीएम विजयन से उनके ऑफिस में मिल कर शिकायत दर्ज कराई। महिला के शिकायत को गंभीरता से देखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रदेश पुलिस प्रमुख को भेजा गया है। मालूम हो कि मंकूटाथिल पर पहले से भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं।

Former Congress MLA Rape Case: पूर्व विधायक मंकूटाथिल ने फेसबुक पर क्या लिखा?

अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक मंकूटाथिल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा," जब तक मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं कानूनी लड़ाई जारी रखूंगा. मैं सब कुछ अदालत और जनता के सामने साबित करूंगा. सच सामने आएगा.'

Congress MLA News: निलंबित कांग्रेस विधायक पर लगे है कई आरोप

 

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, केरल पुलिस ने निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ एक महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि राहुल ने उसके साथ यौन शोषण किया, शादी का झांसा देकर रेप किया और गर्भपात के लिए दबाव डाला। प्रारंभिक FIR नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में इसे नेमोम पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कथित घटनाएं उसी क्षेत्राधिकार में हुई थीं।

Former Congress MLA Rape Case: कई धाराओं में दर्ज है केस

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें रेप के लिए सेक्शन 64, एक ही महिला के साथ बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(2), भरोसे के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा रेप के लिए सेक्शन 64(f), गर्भवती महिला के साथ रेप के लिए सेक्शन 64(h), और बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(m) शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: नेशनल हेराल्ड केस में फैसला टला, अब 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा आदेश 20,000,000,000 रुपये की संपत्ति से जुड़ा है पूरा मामला

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