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पूर्व विधायक किशोर समरीते संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार

किशोर समरीते संसद धमकी मामले में दोषी, विस्फोटक अधिनियम से बरी

03:39 AM Feb 21, 2025 IST | Vikas Julana

किशोर समरीते संसद धमकी मामले में दोषी, विस्फोटक अधिनियम से बरी

राउज एवेन्यू अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को डायनामाइट से उड़ाने की कथित धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। हालाँकि उन्हें विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है। बालाघाट जिले के लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने कथित तौर पर सितंबर 2022 में राज्यसभा के महासचिव को एक धमकी भरा पत्र (जिसमें कुछ मांगें थीं) और एक संदिग्ध पदार्थ भेजकर भारत की संसद को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी। 16 सितंबर, 2022 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अंतर-राज्यीय प्रकोष्ठ (आईएससी) के निरीक्षक विवेक मलिक द्वारा की गई शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने किशोर समरीते को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5(ए) और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी(1)(बी) के तहत आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने उसे धारा 506 भाग II आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने 18 फरवरी को कहा कि “अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उचित संदेह से परे सबूत पेश करते हैं कि आरोपी किशोर समरीते ने धारा 506 भाग II आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है।” जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया और समरीते के खिलाफ आरोप तय किए गए।

आरोप पत्र के अनुसार आरोपी को राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार की मौजूदा नीतियों के खिलाफ शिकायत थी, उसने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। इसलिए उसने सरकार के समक्ष अपनी मांगों का उल्लेख करते हुए एक शिकायत/ज्ञापन तैयार किया। यह शिकायत उसके अंशकालिक टाइपिस्ट दिनेश पटेल ने भोपाल में उसके किराए के आवास पर टाइप की थी। आरोपी ने कथित तौर पर शिकायत के प्रत्येक कागज पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसने वेबसाइटों और अन्य स्रोतों से विभिन्न दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें शिकायत में संलग्न किया। आगे कहा गया कि उसने 17 पार्सल में से प्रत्येक के लिए भारत के संविधान की पुस्तक और राष्ट्रीय ध्वज खरीदा ताकि इन्हें भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव आदि सहित संबंधित गणमान्य व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सके।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि धमकी भरे पत्र में स्पष्ट रूप से भारत की संसद को डायनामाइट का उपयोग करके 30.09.2022 को 11 बजे एक विशिष्ट तिथि और समय पर उड़ाने की मंशा व्यक्त की गई थी, अगर आरोपी द्वारा पत्र में व्यक्त की गई मांगें पूरी नहीं की गईं।

अदालत ने कहा, “हालांकि विचाराधीन पदार्थ विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत विस्फोटक या/और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक पदार्थ नहीं है, लेकिन संसद भवन को उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी का पत्र आग से संपत्ति को नष्ट करने की धमकी है, जिससे उसे आईपीसी की धारा 506 के भाग II के तहत सजा मिल सकती है।” अदालत ने मामले की सुनवाई 27 फरवरी को सजा पर बहस के लिए तय की है।

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