Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Supreme Court से पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

पूर्व ट्रेनी IAS पूजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

02:40 AM May 21, 2025 IST | Shivangi Shandilya

पूर्व ट्रेनी IAS पूजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपों पर अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं और जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति को देखते हुए राहत दी।

Pooja Khedkar News: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC ) की परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है, साथ ही निर्देश दिया है कि वे जांच में पूरा सहयोग करें.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि पूजा खेडकर ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता हो. अदालत ने कहा, ‘उन्होंने न तो हत्या (धारा 302) की है, न ही वे किसी मादक पदार्थ तस्करी या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हैं. उनके खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति देखते हुए हम यह नहीं मान सकते कि उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक है.’

दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत देने की सलाह

कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला ऐसा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देनी चाहिए. पीठ ने यह भी जोड़ा कि पूजा खेडकर ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है और अब उनके लिए कहीं नौकरी मिलना भी मुश्किल होगा.

दिल्ली पुलिस का विरोध

वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि खेडकर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं.

कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर के कॉलेजों पर ED का छापा, सोना तस्करी की जांच

आरक्षण के गलत लाभ का आरोप

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय खुद को ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी में दर्शाकर आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया. आरोपों के अनुसार, उन्होंने आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी थी.

UPSC और पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में यूपीएससी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज करवाया है. खेडकर पर फर्जी दस्तावेजों और पहचान के जरिए परीक्षा में शामिल होने के आरोप हैं. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. वहीं पूजा खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है और वे जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं.

Advertisement
Advertisement
Next Article