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बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी, अब 75% सीटें रहेंगी आरक्षित

06:30 PM Nov 21, 2023 IST | Prateek Mishra
बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी  अब 75  सीटें रहेंगी आरक्षित

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंगलवार को 'बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक- 2023' को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद इसे सरकार को लौटा दिया।

HIGHLIGHTS
  • बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 75% आरक्षण
  • एससी को 20%, एसटी को 2%, और ओबीसी को 18% मिलेगा आरक्षण 

बिहार में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था और राज्यपाल के पास भेजा गया था।

नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत, एसटी के लिए 1 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इबीसी) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातीय गणना के बाद यह तय माना जा रहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी।

 

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Prateek Mishra

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