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राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जत्थेदार गर्गज से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

10:14 AM Jul 12, 2025 IST | Neha Singh
Punjab Governor

Punjab Governor: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में माथा टेका। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार और तख्त श्री केशगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज से उनके निवास कार्यालय में विशेष मुलाकात की। इस अवसर पर जत्थेदार गर्गज और शिरोमणि कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह चावला ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को सिरोपा, लोई और तख्त श्री केसगढ़ साहिब की तस्वीर देकर सम्मानित किया।

सख्त कानून बनाने की मांग

बैठक के दौरान कटारिया और जत्थेदार गर्गज ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित शताब्दी समारोह, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सख्त कानून बनाने, बैठक में चमकौर साहिब के निकट कागज कारखाने और मत्तेवाडा जंगल के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के विस्थापन, पंजाब में पुलिस मुठभेड़ों, धर्मांतरण आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समक्ष श्री चमकौर साहिब के निकट कागज की फैक्ट्री का मुद्दा भी उठाया, जिसका क्षेत्र के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे महान साहिबजादों के शहीदी स्थल के पास प्रदूषण फैलेगा, जो लोगों के स्वास्थ्य और पंजाब के पर्यावरण, हवा और पानी के लिए ठीक नहीं है। जत्थेदार गर्गज ने बताया कि कटारिया के समक्ष मत्तेवाडा जंगल के पास रहने वाले गरीब परिवारों को सरकार द्वारा विस्थापित करने का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि ये परिवार लंबे समय से वहां रह रहे हैं. इसलिए उनका विस्थापन उचित नहीं है और मानवाधिकारों पर गंभीर चोट है, जो पंजाब के स्वभाव से मेल नहीं खाता।

मुठभेड़ में सजा देना गलत- गर्गज 

उन्होंने राज्यपाल के समक्ष पिछले सात महीनों में पंजाब पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों का मुद्दा भी उठाया, जिनमें पुलिस ने लगभग एक ही कहानी गढ़ी है कि वे हथियार बरामद करने गए थे और कथित दोषियों ने पुलिस पर गोलियां चला दीं और जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में लोगों को न्याय देने के लिए अदालतें हैं, इसलिए सजा भी अदालत द्वारा ही दी जानी चाहिए और किसी को भी मुठभेड़ में सजा देना गलत है।

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