दिल्ली में 3 दिन तक ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, दिल्ली पुलिस ने जारी किए दिशा-निर्देश
दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी, वह भी केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक। इन ग्रीन पटाखों को राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) से अनुमोदित होना चाहिए और उन पर वैध क्यूआर कोड होना अनिवार्य होगा। इन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकेगी और वह भी जिला प्रशासन तथा दिल्ली पुलिस द्वारा चिन्हित निर्धारित स्थलों पर।
Pursuant to the order of Hon. Supreme Court regarding sale of Green Crackers.#DPUpdates pic.twitter.com/jCeDdYffAE
— Delhi Police (@DelhiPolice) October 16, 2025
जानें कितने बजे तक फोड़ सकेंगें पटाखे
विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम ब्रांच) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा। ऐसे प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री या उपयोग करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पटाखे जलाने के लिए समय सीमा भी तय की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल निम्न समयावधि में ही किया जा सकेगा। दीवाली से एक दिन पहले: सुबह 6:00 से 7:00 बजे तक और रात 8:00 से 10:00 बजे तक। वहीं, दीवाली के दिन भी यही समय सीमा लागू होगी, सुबह 6:00 से 7:00 बजे और रात 8:00 से 10:00 बजे तक।
पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
कानून व्यवस्था और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में विशेष गश्ती दल और प्रवर्तन टीमें तैनात की हैं। ये टीमें प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगी। विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम ब्रांच) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की है कि दीवाली खुशियों और प्रकाश का त्योहार है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि इसे जिम्मेदारी के साथ मनाएं। केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें और किसी भी अवैध बिक्री या उपयोग की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर दें।