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GST परिषद घरों के कम दरों के लिए नियमों को देगी मंजूरी

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में मंगलवार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की कम दरों को लागू करने पर विचार होगा। सूत्रों ने यह जानकारी

10:26 PM Mar 19, 2019 IST | Desk Team

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक में मंगलवार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की कम दरों को लागू करने पर विचार होगा। सूत्रों ने यह जानकारी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 34वीं बैठक में मंगलवार को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की कम दरों को लागू करने पर विचार होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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पिछली बैठक में परिषद ने निर्माणाधीन फ्लैटों के लिए कर दरों में 5 फीसदी व किफायती घरों में एक फीसदी की कटौती की थी। यह एक अप्रैल से प्रभावी होनी है।

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मंगलवार की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगी। इसमें सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कम जीएसटी दरों के क्रियान्वयन से जुड़े परिवर्तनों को मंजूरी देने पर चर्चा होगी।

दरों से जुड़े दूसरे कोई मुद्दे एजेंडे में नहीं हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है।

सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में परिषद के नए नियमों को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है कि कैसे बिल्डर्स कच्चे माल व सेवाओं के करों के भुगतान के लिए ऋण की राशि इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक अप्रैल से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो रहा है।

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