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GST Cut on Garments: 22 सितंबर से सस्ते होंगे कपड़े-जूते! GST दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें पूरा अपडेट

07:49 PM Sep 04, 2025 IST | Amit Kumar
GST Cut on Garments

GST Cut on Garments: जीएसटी काउंसिल ने आम जनता को राहत देते हुए 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल 5% और 18% के टैक्स स्लैब ही रहेंगे। पहले जिन वस्तुओं पर 12% और 28% टैक्स लगता था, उन टैक्स स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा रोजमर्रा की चीज़ों के दामों में कमी के रूप में मिलेगा।

GST Cut on Garments: कपड़ों पर टैक्स में कटौती

अब शर्ट, टी-शर्ट, साड़ी, जींस जैसे कपड़ों पर GST की दर घटाकर 5% कर दी गई है – अगर उनकी कीमत 2,500 रुपए या उससे कम है। पहले इन्हीं पर 12% टैक्स लगता था। इसके साथ ही सिंथेटिक धागा, अनसिला कपड़ा, और सिलाई धागे पर भी टैक्स 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

उदाहरण:

अगर आप 2,000 रुपए की कोई टी-शर्ट या जींस खरीदते हैं, तो पहले उसपर 12% के हिसाब से 2,240 रुपये देने होते थे। अब 5% टैक्स लगने पर आपको सिर्फ 2,100 रुपए चुकाने होंगे। यानी एक प्रोडक्ट पर करीब 140 रुपए की बचत होगी।

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GST Cut on Garments

New GST Slab: जूते-चप्पलों पर भी टैक्स में राहत

2,500 रुपए तक के फुटवियर पर GST अब सिर्फ 5% होगा। पहले इस दायरे में 12% टैक्स लगता था। वहीं, 2,500 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों पर अब 18% टैक्स लगेगा, जबकि पहले यह 28% तक था।

उदाहरण:

अगर आप 2,000 रुपए के जूते खरीदते हैं, तो पहले इनपर 12% टैक्स (240 रुपए ) लगता था। अब 5% टैक्स लगेगा, जिससे आपको 100 रुपए से भी ज्यादा की बचत होगी। वहीं 15,000 रुपए के ब्रांडेड जूतों पर पहले 28% टैक्स के कारण कीमत काफी बढ़ जाती थी। अब 18% टैक्स के चलते वे कुछ सस्ते हो जाएंगे।

GST Cut on Garments

GST on Clothes: अगर आपका बजट 10,000 रुपए का है तो कितनी बचत होगी?

अगर आप हर 2-6 महीने में लगभग 10,000 रुपए के कपड़े और जूते खरीदते हैं, और आपकी शॉपिंग 2,500 रुपए या उससे कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर होती है – जैसे शर्ट, टी-शर्ट, जींस, साड़ी और जूते – तो पहले आपको इस पर 12% टैक्स देना पड़ता था, यानी कुल खर्च होता था 11,200 रुपए के करीब। अब नई दरों के हिसाब से 5% टैक्स लगेगा, जिससे कुल बिल होगा 10,500 रुपए से भी कम। यानी आपको लगभग 760 रुपए की सीधी बचत होगी।

GST Reforms: 2,500 रुपए से ऊपर की चीज़ें होंगी महंगी

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 2,500 रुपए से ऊपर के कपड़े या जूते लेते हैं तो अब उन पर 18% टैक्स देना होगा। पहले यह दर 12% (कपड़ों पर) और 28% (महंगे जूतों पर) थी। इसलिए कुछ महंगे सामानों पर थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है।

यह भी पढ़ें: What are Sin Goods: रोजमर्रा के सामानों पर राहत, तो इन वस्तुओं पर 40% टैक्स क्यों? जानें वजह

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