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GST Impact on Second Hand Cars: चमचमाती सेकंड हैंड कार खरीदना होगा सस्ता, पसंदीदा गाड़ी पर पाए 2 लाख तक की छूट

01:21 PM Sep 19, 2025 IST | Himanshu Negi
gst impact on second hand cars  चमचमाती सेकंड हैंड कार खरीदना होगा सस्ता  पसंदीदा गाड़ी पर पाए 2 लाख तक की छूट
GST Impact on Second Hand Cars
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GST Impact on Second Hand Cars: देशभर में 22 सितंबर से GST स्लैब में बदलाव के ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें छोटी कार में 28 प्रतिशत के बदले 18 प्रतिशत की GST लगेगी और बड़ी कारों में बिना सेस के 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। नई कार खरीदने वालों के लिए एक्स शोरूम की कीमतों में कटौती की जाएगी वहीं अब सेकंड हैंड कार लेने वालों को भी लगभग 2 लाख रुपये तक की छूट मिलने वाली है। अगर आप भी सेकंड हैंड कार लेने की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है।

GST Impact on Second Hand Cars

GST Impact on Second Hand Cars
GST Impact on Second Hand Cars

भारतीय बाजार में कई लोग सेकंड हैंड कार का चलाते है। कीमत कम होने और समय पर गाड़ी मिलने के कारण सेकेंड हैंड कार को भी काफी लोग पसंद करते है। अब GST स्लैब में बदलाव के बाद पुरानी कार सस्ती हो जाएगी। बता दें कि पुरानी गाड़ी बेचने वाली कंपनी SPINNY ने 22 सितंबर से पहले ही कार की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। अब अधिकतम कार की कीमत में 2 लाख रुपये की छूट मिलेगी।

Second Hand Cars on SPINNY: 2 लाख रुपये का फायदा मिलेगा

SPINNY में कार बेचना और खरीदना बेहद आसान है। अब ग्राहकों को कार खरीदने और बेचने पर भारी ऑफर मिलने वाला है। बता दें कि अब GST स्लैब में बदलाव का असर अब पुरानी गाड़ियों पर भी दिखेगा। बता दें कि पुरानी कार खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपये का फायदा मिलेगा और पुरानी कार बेचने पर 20 हजार रुपये का फायदा मिलेगा। अगर आप भी कार खरीदने और बेचने का सोच रहे है तो SPINNY के प्लेटफॉर्मस पर इस छूट का फायदा उठा सकते है।

GST New Rates: 5% और 18% टैक्स स्लैब

GST Impact on Second Hand Cars
GST Impact on Second Hand Cars

4 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब देश में चार की जगह केवल दो टैक्स स्लैब होंगे – 5% और 18%। इसके अलावा कुछ लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% GST लगाया जाएगा। नए ढांचे के मुताबिक 4 मीटर से छोटी, 1200 CC तक की पेट्रोल और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर अब केवल 18% GST लगेगा। पहले इन गाड़ियों पर 28% टैक्स देना पड़ता था।

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Himanshu Negi

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