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GST on Alcohol: आपकी मनपसंदीदा शराब पर लगा मोटा टैक्स, पान मसाला-तबांकू खाना हुआ मंहगा

02:38 PM Sep 22, 2025 IST | Himanshu Negi
GST on Alcohol

GST on Alcohol: केंद्र सरकार की ओर से नई जीएसटी की दरें आज से लागू कर दी गई हैं। नए जीएसटी में टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी है। वहीं पहले 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब थी। इसके अलावा सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग से टैक्स निर्धारित किया गया है। बता दें कि सिन गुड्स, उन उत्पादों को कहा जाता है, जो कि सहेत के लिए नुकसानदायक होते हैं और इनके उपभोग को कम करने के लिए सरकार की ओर से इन्हें 40 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है।

New GST Rates Today: 40% GST का दायरा

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GST on Alcohol

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद पान मसाला, गुटका, सिगरेट, तबांकू और जरदा को 40 प्रतिशत प्लस सेस लगेगा। यह सेस तब तक जारी रहेगा, जब तक बकाया सेस लिंक्ड लोन समाप्त नहीं हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक या फिर चीनी मिली एरेटेड वाटर आदि अब 40 प्रतिशत GST के दायरे में आएंगे। हालांकि, पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 12 प्रतिशत का सेस लगता था। इस कारण से इनकी कीमत में कोई बदलाव नहीं आएगा।

GST on Alcohol: लॉटरी खेलना होगा मंहगा

इसके अलावा रेस क्लब, लीजिंग, कैसीनो, धुड़दौड़ और लॉटरी आदि पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। आईपीएल टिकट पर भी जीएसटी अब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सरकार ने निजी उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले विमानों पर 40 प्रतिशत का टैक्स निर्धारित किया है, जो कि पहले 28 प्रतिशत प्लस 3 प्रतिशत सेस था।

GST 2.0

GST on Alcohol

नई जीएसटी फ्रेमवर्क के तहत सरकार ने 350 cc से अधिक क्षमता वाली बाइकों पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। इससे उच्च क्षमता वाली बाइकों की कीमतों में इजाफा होगा। वहीं, सरकार ने 1,200 cc और 4 मीटर से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी और 4 मीटर से बड़ी डीजल गाड़ी पर टैक्स को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, पहले 28 प्रतिशत जीएसटी सहित सेस मिलाकर इन पर कुल 50 प्रतिशत टैक्स लगता था, ऐसे में नई जीएसटी दरों के आने से बड़ी गाड़ियों की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी।

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