Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

GST का रेट कार्ड

NULL

02:06 PM May 20, 2017 IST | Desk Team

NULL

जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने के बाद रोजाना की जिंदगी में 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट घटाने का फैसला किया गया । नए टैक्स में कई चीजों की कीमतों में मुनफा हो सकता है। दूध और अनाज को किया गया टैक्स फ्री वहीं अब शिक्षा और हेल्थकेयर पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कम बजट की कारों से लेकर विमान यात्रा की दरे सस्ती हो सकती हैं। इसके साथ-साथ कई चीजों के दामों में बढ़ोतरी की  जाएगी।

Advertisement

जीएसटी लागू होने के बाद कहां नुकसान और कहां फायदा तो जानते है :-

कारें होंगी सस्ती

छोटी कारों पर 1% , मध्यम वर्ग की कारों पर 3 % और लक्जरी कारों पर 15 % सेस भी जुड़ेगा। अभी छोटी कारों पर 31.5 प्रतिशत जबकि मध्यम वर्ग की कारों पर 49 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, इंफ्रा सेस, ऑक्ट्रॉय के अलावा वैट और सीएसटी भी लगता है। एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद ये सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे। इससे छोटी कारों पर 2.5 प्रतिशत और मध्यम वर्ग की कारों पर 18 प्रतिशत तक कम टैक्स लगने की उम्मीद है।

अनाज और उसके उत्पाद

-गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी, खोई, ब्रेड पर टैक्स नहीं।

-रस्क, पिज्जा ब्रेड पर 5 प्रतिशत टैक्स ( ये 1 प्रतिशत टैक्स कम होगा)
-नमकीन भुजिया, मिक्सचर पर 12 प्रतिशत टैक्स (टैक्स 6 प्रतिशत घटेगा)

डेयरी प्रोडक्ट

-दूध, दही, लस्सी, पनीर पर टैक्स नहीं ।
-बच्चों के मिल्क फूड पर 5 प्रतिशत टैक्स
-घी, चीज, बटर ऑयल पर 12 प्रतिशत टैक्स ( 7% बढ़ जाएगा)

फल और सब्जियां

-कच्ची सब्जियां और फल पर टैक्स नहीं टैक्स नहीं
-प्रोसेस्ड फल और सब्जियां पर 5 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11%, टैक्स 6.5% घटेगा)
-फ्रूट-वेजिटेबल जूस, जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स पर 12 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज वैट=11.5%, टैक्स 0.5% घटेगा)
-जैम, जेली पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11.5%, टैक्स 6.5% बढ़ेगा)
-चाय-कॉफी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 13.1% कम)

शिक्षा और हेल्थकेयर

-शिक्षा और हेल्थकेयर पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

चीनी और कन्फेक्शनरी

-चीनी, खांडसारी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी चीनी और खांडसारी पर 6% टैक्स, दोनों सस्ते)
-फ्लेवर्ड चीनी पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 0.1% घटेगा)
-च्यूइंग गम पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ेगा)

कॉस्मेटिक्स

-कुमकुम, बिंदी, सिंदूर पर टैक्स नहीं
-हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज वैट 24%, टैक्स 6% तक घटेगा)-मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर कलर/डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ जाएगा)

प्लास्टिक के सामान

– किचन के सामान, केन, पाइप, शीट पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1% है, टैक्स 0.1% कम होगा)
– फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी 12.5% एक्साइज और 5% वैट, कुल 18.1%, टैक्स 9.9% बढ़ेगा)

विमान यात्रा

इकोनॉमी क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 5 प्रतिशत तय की गई है। अभी यह 6 प्रतिशत है।
बिजनेस क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत तय की गई है। जो अभी तक 9 प्रतिशत थी।

पान-मसाला गुटखा

तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा। इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा।

 

Advertisement
Next Article