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जीएसटी रिटर्न फाइलिंग होगी और आसान

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12:37 PM Nov 08, 2017 IST | Desk Team

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नई दिल्ली : सरकार माल व सेवा कर (जीएसटी) के तहत हर महीने कम से कम तीन रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता की समीक्षा कर सकती है ताकि करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाया जा सके। मौजूदा व्यवस्था के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 व जीएसटीआर-3 फार्म भरने होते हैं। ये फार्म कर योगय सामान व सेवाओं, इनपुट कर क्रेडिट व मासिक रिटर्न से जुड़े हैं।

अधिकारियों ने कहा कि कारोबारी इकाइयों ने जुलाई रिटर्न दाखिल करने में बिलों का मिलान करने में दिक्कतों की शिकायत की है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, जीएसटीआर 1, 2 व 3 दाखिल करने के नियम की समीक्षा होगी। कारोबारी इकाइयों ने जीएसटीआर-2 दाखिल करने में बिल मिलान में परेशानी की शिकायत की है। आने वाले महीनों में बिलों के मिलान की अनिवार्यता की समीक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने जीएसटी प्रणाली का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया है। इसके तहत कारोबारी इकाइयां अगले महीने के 20वें दिन तक जीएसटीआर-3बी के जरिए करों का भुगतान कर सकती हैं। यह फार्म जलाई से दिसंबर अवधि के लिए है और इसे जनवरी से बंद कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद जीएसटीआर-3बी को दिसंबर के बाद भी जारी रख सकती है। अधिकारी ने कहा, बीजक का मिलान एक मुद्दा है और इस तरह की सोच है कि हम इसके लिए कुछ समय दे सकते है। इस बीच हम जीएसटीआर-3बी को दिसंबर के बाद भी बढ़ा सकते हैं। इस बारे में कोई फैसला अगले महीने किया जा सकता है।

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