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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर

01:08 PM Feb 07, 2024 IST | Yogita Tyagi

Gyanvapi Case: अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी किया है। सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों को सतर्क रहने और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं से बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एडवाइजरी में सभी पुलिस स्टेशनों को प्रमुख विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी चेतावनी दी गई, जैसे कि CAA-NRC विरोधी विरोध, किसानों का विरोध और 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल लोग।

SHO ने दिया सुझाव

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दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सभी पुलिस स्टेशनों के सभी SHO को अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना से बचने के लिए एहतियाती कार्रवाई करने की सलाह दी। इसके अलावा, विशेष शाखा ने SHO को यह भी सुझाव दिया कि वे उन लोगों की एक सूची बनाएं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ज्ञानवापी अदालत के आदेश आदि जैसे धार्मिक आयोजनों के बाद माहौल खराब कर सकते हैं। पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पृष्ठभूमि में, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा अन्य समुदायों के लिए महत्व रखता है। इस भावनात्मक मुद्दे पर दिल्ली में अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्थानों पर चर्चा हो रही है।

हिन्दू पक्ष को मिली पूजा की अनुमति

इस बीच, मंगलवार को वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सभी बंद तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की। याचिकाकर्ता राखी सिंह द्वारा दायर याचिका का मामला शेष तहखानों को खोलने से संबंधित है। इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद इंतेज़ामिया कमेटी को अपनी दलीलों में संशोधन करने के लिए 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया, जिसने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी थी।

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