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Gyanvyapi मामला : जिला न्यायलय ने हिन्दू पक्ष में दिया फैसला

03:40 PM Jan 31, 2024 IST | Prakash Sha
gyanvyapi मामला   जिला न्यायलय ने हिन्दू पक्ष में दिया फैसला

वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को Gyanvyapi मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी गई है।

Highlights:

  • 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया
  • नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था
  • मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की

वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है।

अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। जिसपर आज फैसला आया है।

इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक़्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं, वही मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है।

 

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Prakash Sha

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