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Calcutta High Court: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जमकर फटकार लगते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ED अधिकारियों पर हमले मामले की पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है और केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) जांच की आदेश दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ़्तार किए गए शेख शाहजहां को आज मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, जनवरी महीने की 5 तारीख को राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में ED की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने पहुंची थी जहां हजारों लोगों ने ED के अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया था। ED ने इस मामले में शाहजहां को मुख्य आरोपी बनाया था और दावा किया था कि उसी के कहने पर लोगों ने ED पर हमला किया था। उसके बाद से शाहजहां फरार चल रहा था। आखिरकार 55 दिनों बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था।
संदेशखाली के लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ आवाज मुखर की थी। लोगों का आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके साथियों ने उनकी जमीनें हड़पीं और उगाही की। सूबे में इस बीच पूरे मसले पर जमकर सियासत भी तेज दिखी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया और ममता सरकार पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की ओर से संदेशखाली में महिलाओं का यौन शोषण किया गया है।