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हरियाणा ने पराली जलाने पर जुर्माना हुआ दोगुना , कैथल में वसूले 1.65 लाख रुपये

02:37 AM Nov 12, 2024 IST | Aastha Paswan

Haryana News: वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। अब दो एकड़ जमीन के लिए किसानों को 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा शुल्क देना होगा। अब तक जुर्माना 1.65 लाख रुपये वसूला जा चुका है।

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पराली जलाने पर जुर्माना हुआ दोगुना

कृषि उपनिदेशक बाबू लाल ने कहा, “कैथल जिले में अब तक पराली जलाने के 172 मामले सामने आए हैं और 67 मामलों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमने उनमें से 93 पर केस दर्ज कर लिया है। अब तक जुर्माना 1.65 लाख रुपये वसूला जा चुका है। नए नियमों के मुताबिक, 2 एकड़ तक की जमीन के लिए जुर्माना 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।”

कैथल में वसूले 1.65 लाख रुपये

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पराली जलाने की घटनाओं के मामले में संशोधित पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लागू करना सुनिश्चित करने के आदेश जारी करके पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्देश 7 नवंबर, 2024 को जारी किया गया था और यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों को संबोधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर की अधिसूचना संख्या जीएसआर 690 (ई) के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरण मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के अनुसार, पराली जलाने के लिए ईसी की दरों को संशोधित किया गया है।

पहले 15,000 रुपये का भुगतान

विज्ञप्ति में कहा गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संशोधित नियमों के तहत, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसान जो पहले 2,500 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसान जो पहले 5,000 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब संशोधित नियमों के अनुसार 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा। पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान जो पहले 15,000 रुपये का भुगतान करते थे, उन्हें अब 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग ने 7 नवंबर को जारी अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त सभी नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों को संशोधित दरों के अनुसार पराली जलाकर वायु प्रदूषण करने वाले किसानों से जुर्माना लगाने और पर्यावरण मुआवजा वसूलने के लिए अधिकृत किया है। इस आदेश को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। संशोधित ईसी दरें किसानों को पराली जलाने और अन्य प्रथाओं में शामिल होने से रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो क्षेत्र में वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करती हैं।

(Input From ANI)

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