Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

Haryana: जेल में बंद विदेशी कैदियों को मिलेगी कॉल या वीडियो कॉल की सुविधा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

10:36 AM Apr 09, 2024 IST | Aastha Paswan

Haryana: हाईकोर्ट ने इक बड़ा आदेश दिया है। पीठ ने कहा कहा कि विदेशी लोग जो जेल में हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं। उन्हें भी उनके परिजनों से संपर्क करने का अधिकार है। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है कि कम से कम महीने में एक बार उनको इसका अवसर दिया जाए।

Highlights

हाईकोर्ट का आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की जेल में मौजूद विदेशी कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर संज्ञान लेते हुए तीनों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने महीने में एक बार उनके परिजनों से कॉल या वीडियो कॉल की सुविधा को लेकर नीति बनाने पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

Advertisement

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया बीते दिनों लुधियाना सेंट्रल जेल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्हें वहां एक केन्या का नागरिक मिला, उसने बताया कि वह गिरफ्तारी के बाद अब तक अपने परिजनों से बात नहीं कर पाया है। जस्टिस संधावालिया ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया।

कैदियों का है मानवाधिकार-HC

हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी लोग जो जेल में हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं। उन्हें भी उनके परिजनों से संपर्क करने का अधिकार है। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है कि कम से कम महीने में एक बार उनको इसका अवसर दिया जाए। फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से वे अपने परिजनों से बात कर सकें।

इसके लिए दोनों राज्यों व यूटी प्रशासन को नीति तैयार करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को पक्ष बनाते हुए आवश्यक नीति को लेकर 2 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।  

Advertisement
Next Article