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हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नये मामले आये सामने , 5 जिलों में बंद हुए स्कूल-कॉलेज, थिएटर पर भी ताले

हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,74,340 पर पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनज़र गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए हैं।

02:59 AM Jan 02, 2022 IST | Shera Rajput

हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,74,340 पर पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनज़र गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए हैं।

हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 552 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,74,340 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।
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बुलेटिन के अनुसार नये मामलों में से 298 केवल गुरूग्राम से सामने आये हैं। फरीदाबाद में 107, अंबाला में 32 और पंचकूला में 26 नये मरीजों का पता चला।
ओमीक्रोन का कोई नया मामला नहीं आया सामने
हरियाणा में ओमीक्रोन का कोई नया मामला सामने नहीं आया और संक्रमण के कारण मौत को कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया।
बुलेटिन के अनुसार मृतकों की संख्या 10,064 हैं। राज्य में अभी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,907 है। अबतक 7,62,346 लोगों ने संक्रमण को मात दी है।
हरियाणा के पांच जिलों में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद
हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने शनिवार को गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पांच जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को दो जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
गुरुग्राम , फरीदाबाद समेत अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में भी पाबंदियां 
गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी।
11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया रात्रि कर्फ्यू 
यह आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति
आदेश के अनुसार, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की सलाह दी गयी है। मॉल और बाजार शाम पांच बजे तक खुल सकते हैं जबकि बार और रेस्त्रां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
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