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Haryana News: Dog लवर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार का फरमान- एक से अधिक कुत्ते रखने पर लगी रोक

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। डॉग लवर्स को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा।

01:55 PM Oct 27, 2022 IST | Desk Team

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। डॉग लवर्स को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा।

कुत्ते पालने वालों के लिए हरियाण सरकार ने फरमान जारी कर दिया जिसके चलते हरियाणा में डॉग्स पालने वालों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण हरियाणा में कुत्ते के काटने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है. जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो इसलिए हरियाणा की सत्ताधारी सरकार ने अब सरकार की परमिश्न के बिना कुत्तों को पालने नहीं दिया जाएगा। 
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कुत्तों को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट
आपकों बता दें कि नोएडा से लेकर लखनऊ में कुत्ते काटने के मामलों में पहले की तुलना में तेजी दर्ज की गई थी। अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा कि एक सोसाइटी में  पिटबुल में एक छोटी बच्ची को रौंद डाला था जिलके चलते बच्ची पूरी तरह से जख्मी हो गई । इन्ही मामलों को लेकर खट्टर सरकार अलर्ट हो गई और कुत्तों को पालने पर एक फरमान जारी कर दिया है। 
बिना परमिश्न कुत्तों को पालने पर नहीं मिलेगी हरी झंडी- सरकार 
 आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। डॉग लवर्स को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें SARAL पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।  हरियाणा सरकार इस फैसले को राज्य में सख्ती से लागू करने जा रही है। बिना लाइसेंस के डॉग पालने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।
पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनाएं- हरियाणा सरकार 
कुत्तों को पालने वाले इच्छुक रखने वाले नागरिकों के लिए सरकार ने कुछ नियमों को साझा किया है। जिसके चलते कुत्तो पालने वाले को सिर्फ एक ही कुत्ता पालने की अनुमति मिलेगी और जब वह कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों में टहलाने के लिए ले जाएगी तो कुत्ते के मुंह को पूरी तरह से ढका होना चाहिए , ताकि वह किसी भी नागरिक या छोटी बच्ची को कांट न पांए । सरकार के बनाए गए इस नियम के विरूद्ध कोई भी नागरिक जाता है तो वह सजा का हकदार होगा। 
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