IndiaWorldDelhi NCRUttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir BiharOther States
Sports | Other GamesCricket
HoroscopeBollywood KesariSocialWorld CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

अब नूंह में नहीं चलेगा 'बुलडोजर,' पंजाब और हरियाणा HC ने लगाई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

01:02 PM Aug 07, 2023 IST
Advertisement
हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस  संध्या वालिया के आदेश के बाद इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है, सरकार की तरफ से नूंह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को हटाया जा रहा था, अब हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना करते हुए जिले तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है, डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं।
बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया और निर्माण ढांचे को गिराने पर रोक लगा दी, हाईकोर्ट ने सरकार से एफिडेविट भी मांगा है और पूछा है कि अब तक कितने ढांचे गिराए गए हैं, सारी जानकारी कोर्ट को दी जाए, सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से एजी बलदेव महाजन शामिल रहे।
जानिए अब तक बुलडोजर  की कार्रवाई से कितने घरों को गिराया गया
दरअसल नूंह में दो समुदाय की झड़पों के बाद अधिकारियों ने लगातार चौथे दिन भी बुलडोजर अभियान चलाया था, इस दौरान एक तीन मंजिला होटल को भी गिरा दिया गया था, इस होटल की छत से शोभायात्रा पर पथराव हुआ था, नूंह के डीसी धीरेंद्र खडगटा ने बताया था कि कुल 162 अवैध रूप से बनाए गए स्थाई और 591 अस्थाई ढांतों को अब तक गिराया गया है, 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया है,  नूंह में आठ अगस्त तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, अभी भी हिंसा वाली जगह पर सेना के जवान को तैनात किया गया।
Advertisement
Next Article