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‘प्रशासन और अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं’, नूंह में इंटरनेट बंद होने पर सीएम सैनी का बयान

08:42 AM Jul 22, 2024 IST
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Haryana: नूंह जिले में इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं के निलंबन के बाद, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि प्रशासन और अधिकारी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करने के लिए अलर्ट मोड पर हैं।

Highlights

कल नूंह में बंद हुआ इंटरनेट

सीएम सैनी ने नूंह के निवासियों से यात्रा के दौरान सहयोग करने की अपील की ताकि इसे सफल बनाया जा सके। ब्रज मंडल यात्रा के अवसर पर नूंह में इंटरनेट बंद करने पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, "हमने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यह एक धार्मिक आयोजन है। हम सौहार्द के समाज में रहते हैं। जो यात्रा यहां से गुजरती है, वह ब्रज मंडल से संबंधित है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इसे सफल बनाने के लिए यात्रा के दौरान सहयोग होना चाहिए। हमने प्रशासन को इस आयोजन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। हमने उन्हें किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सतर्क कर दिया है।" इससे पहले दिन में, हरियाणा सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी और ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। यह निलंबन 22 जुलाई, 2024 को शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।



सीएम सैनी ने दिए जांद के आदेश

पिछले साल आयोजन के दौरान हुई हिंसा के बाद, मोबाइल फोन और SMS पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया। हालांकि, इससे राज्य के वाणिज्यिक या वित्तीय हितों और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू जरूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "नूंह जिले में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति और सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है। जबकि, भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है।" आदेश में कहा गया है, "मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सुविधा और जुटाने के लिए जो आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जानमाल की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।"

(Input From ANI)

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