वक्फ संशोधन कानून 2025 पर Supreme Court में सुनवाई शुरू, याचिकाओं में क्या है मांग?
वक्फ कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए रोक की मांग की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने तीन अहम मुद्दों पर अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है।
Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हुई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मसीह की खंडपीठ कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाओं में तीन अहम मुद्दों को लेकर रोक लगाने की मांग की गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन तीनों मुद्दों पर केंद्र सरकार की ओर से उनका जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है.
याचिकाओं में क्या है मांग?
याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून में किए गए हालिया संशोधनों को संविधान के खिलाफ बताते हुए इन पर रोक लगाने की गुहार लगाई है. कोर्ट अब इन तर्कों और केंद्र के जवाबों के आधार पर आगे की सुनवाई जारी रखेगा.