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हेलीकॉप्टर घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज की

03:24 PM Aug 20, 2019 IST | Shera Rajput

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ ‘‘प्रभावी जांच के लिये जरूरी’’ है। 
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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान पुरी जवाब देने से बचते रहे और अदालत को उपलब्ध कराए गए गवाहों के बयानों से यह दिखता है कि वह उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। 
अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि प्रभावी जांच के लिये याचिकाकर्ता (पुरी) को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है…इस मामले को संपूर्णता में देखे जाने पर अदालत पाती है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दिये जाने से मामले में प्रभावी जांच बाधित होगी।’’ 
अदालत ने यह भी कहा कि आयकर कार्यवाही में महज संपत्ति जब्त किये जाने को उन्हें अग्रिम जमानत देने के लिये न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। 
न्यायमूर्ति गौड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुरी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। 
पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है और एजेंसी के आचरण में कानूनी दुर्भावना तथा प्रतिशोध की भावना भरी है। 
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि पुरी जांच के दौरान सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं और उनके उत्तर जाहिरा तौर पर भ्रामक लग रहे हैं। 
उन्होंने कहा कि जवाब देने से बचना उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग करने का आधार है। अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में पुरी ने निचली अदालत के छह अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अपील खारिज कर दी थी। 
निचली अदालत ने नौ अगस्त को ईडी की अपील पर पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने आज सुबह बैंक ऋण जालसाजी के एक अन्य मामले में पुरी को गिरफ्तार कर लिया। 
अब रद्द हो चुके 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित धनशोधन मामले में कारोबारी पुरी एक आरोपी हैं। 
यह मामला इटली स्थित फिनमैक्केनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में कथित अनियमितता से संबंधित है। राजग सरकार द्वारा नवंबर 2014 में इस सौदे को रद्द कर दिया गया था। 
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