Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

मुंबई के निकट लावारिस कंटेनर से 362.59 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद

नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक लावारिस नौवहन कंटेनर से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 362.59 करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

05:18 AM Jul 16, 2022 IST | Shera Rajput

नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक लावारिस नौवहन कंटेनर से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 362.59 करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

 नवी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक लावारिस नौवहन कंटेनर से बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 362.59 करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
Advertisement
अधिकारी ने कहा कि दुबई से लाया गया यह कंटेनर रायगढ़ जिले के पनवेल कस्बे में एक यार्ड में पड़ा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुरुआत में संदेह था कि जब्त किया गया मादक द्रव्य मॉर्फीन था लेकिन बाद में पाया गया कि यह हेरोइन है।
अधिकारी ने कहा कि मादक द्रव्य के 168 पैकट कंटेनर के दरवाजे में छिपाकर रखे गए थे और उनका वजन 72.518 किलोग्राम था।
उन्होंने बताया कि एक विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार को पनवेल के अजवाली गांव में एक निजी कंपनी के परिसर में छापा मारा। वहां कंटेनर लावारिस पड़ा था।
अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस से भी मादक पदार्थ की खेप की संभावित आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी।
उन्होंने कहा कि खेप दुबई से नावा शिवा बंदरगाह पर उतरी थी और यह मुंबई के रास्ते पंजाब ले जाई जानी थी।
नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कंटेनर के धातु के दरवाजे के ढांचे में कुछ विकृति देखी गई थी, जिससे संदेह हुआ कि इसमें मादक द्रव्य को छिपाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि दरवाजे के ढांचे और अन्य ढांचों को उपकरणों से काटकर खोला गया और मादक द्रव्य बरामद किया गया।
पुलिस ने कहा कि हेरोइन को जब्त कर लिया गया और निर्यातक सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत पनवेल तालुका थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
 
Advertisement
Next Article