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आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के खिलाफ हरियाणा के पूर्व CM चौटाला की याचिका पर High Court का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत के फैसले में उन्हें आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में दोषी ठहराया गया था और चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

02:05 AM Jul 08, 2022 IST | Shera Rajput

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत के फैसले में उन्हें आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में दोषी ठहराया गया था और चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत के फैसले में उन्हें आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में दोषी ठहराया गया था और चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले में नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की है।
यह तर्क देते हुए कि उन्हें पहले ही पांच साल और छह महीने की कैद हो चुकी है और आगे की जेल की अवधि सुप्रीम कोर्ट के तय न्यायिक फैसलों का उल्लंघन है, सुनवाई के दौरान, चौटाला के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल को चार साल की सजा सुनाते हुए दोषी ठहराया गया था।
27 मई को शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के उस मामले में चौटाला को चार साल जेल की सजा सुनाई थी और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसमें उन्हें पहले दोषी ठहराया जा चुका था।
पिछली सुनवाई में, जांच एजेंसी ने चौटाला के वकील का विरोध किया, जिन्होंने 87 वर्षीय राजनेता के लिए चिकित्सा आधार पर रियायत के लिए तर्क दिया था। इसके बजाय, यह इंगित करते हुए कि दोषी एक सार्वजनिक व्यक्ति है, केंद्रीय एजेंसी ने अधिकतम सजा के लिए तर्क दिया। एजेंसी ने दलील दी थी कि सजा कम हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि चौटाला को दूसरी बार दोषी ठहराया गया है और उनकी छवि साफ नहीं है। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था।
2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में, एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।
पैरोल पर बाहर चौटाला को 2 जुलाई, 2021 को तिहाड़ जेल से उनकी 10 साल की जेल की सजा के दौरान उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया था।
वह 1989 से 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पोते दुष्यंत चौटाला फिलहाल भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।
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